कापरेन: क्रूरता पूर्वक वध के लिए ले जाते 8 नर गौवंश बछडो को तस्करों से छुड़ाया
ब्यूरो चीफ शिवकुमार शर्मा
कापरेन बूंदी राजस्थान
गोवंश को जप्त कर गौशाला कापरेन मे भिजवाया
वाहन सहित दो आरोपी गिरफ्तार
कापरेन (बूंदी) 12 फरवरी,जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव द्वारा चलाये जा रहे अभियान गौवंश अधिनियम के तहत नाकाबंदी कर कार्यवाही करने के आदेश की पालना मे थानाधिकारी मुकेश कुमार थाना कापरेन द्वारा नाकाबंदी के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
मेगा हाईवे कापरेन पर नाकाबंदी के दौराने एक पीकअप नं. RJ17GA 8234 मे वध करने के उद्देश्य से बछडो को भर कर झालावाड ले जाने की सूचना मिली। जिस पर उक्त वांछित पीकअप की तलाश की गई। नाकाबंदी के दौरान पीकअप नं. RJ17GA 8234 लाखेरी से कापरेन की तरफ जाती हुई
नजर आई जिसको जाप्ता की मदद से रुकवाया गया व चैक किया गया तो पीकअप मे 8 नर गौवंश बछडे भरे हुए मिले जिन्हे क्रुरता पुर्वक छोटी छोटी रसियो से बांध रखा था, जिन्हें सांस लेने में भी परेशानी नजर आ रही थी। जिस पर दोनो आरोपियों शानुअली उर्फ शनु पुत्र मामुर भाई उम्र 34 साल निवासी खीमच थाना सुकेत जिला कोटा ग्रामीण व हेमराज पुत्र बालाराम गुर्जर उम्र 25 साल निवासी सुवांस थाना रायपुर जिला झालावाड को डिटेन किया गया। आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण संख्या 28/2023 धारा 5,6,8,9,10 राज. गौ वंश पशु (वध का प्रतिषेद व निर्यात का विनियम अधि. 1995) व धारा 11 पशुओ के प्रति क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया व 8 नर गौवंश बछडो को गौशाला जय हरि गौ सेवा समिति कापरेन मे भेजा गया। आरोपियों से गौवंश की खरीद परोख्त के संबंध मे पृथक से अनुसंधान किया जावेगा।
नाम पता गिरफ्तार आरोपी -
1. शानुअली उर्फ शनु पुत्र श्री मामुर भाई जाति मेवाती मुसलमान उम्र
34 साल निवासी खीमच थाना सुकेत जिला कोटा ग्रामीण व
2. हेमराज पुत्र बालाराम जाति गुर्जर उम्र 25 साल निवासी सुवांस थाना रायपुर जिला झालावाड